Uttar Pradesh News, UP News ,Hindi News Portal ,यूपी की ताजा खबरें
Uttar Pradesh

अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर आदेश नहीं जारी किया जा सकता- हाईकोर्ट

Ghaziabad Development Authority

धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किये जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि धर्मों का तात्विक अध्यन उनके बीच समरसता के लिए सहायक हो सकता है। कोर्ट ने विद्यार्थियों को अनिवार्य धार्मिक शिक्षा देने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों में संबधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने से मना कर दिया।

हाईकोर्ट ने रद्द किया सपा विधायक राम सिंह का चुनाव!

धार्मिक शिक्षा अनिवार्य की जाएः

Related posts

बीकेटी में 11 लड़कियों को छात्रों ने बेरहमी से पीटा, थाने पर हंगामा!

Sudhir Kumar
7 years ago

लखनऊ: जन ज्योति सेवा समिति द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के लिए की गई उचित व्यवस्था

UP ORG Desk
5 years ago

रामनाथ कोविंद के भतीजे ने जताई इटावा से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा

Shashank
6 years ago
Exit mobile version