एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर और उनके पति आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को गाजियाबाद की एक महिला की सहायता से फर्जी रेप केस (prajapati case) सहित अन्य फर्जी मुकदमों में फंसाए जाने के सम्बन्ध में नूतन द्वारा पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति तथा अन्य के खिलाफ थाना गोमतीनगर में दर्ज मुकदमे में सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने आज प्रजापति के विरुद्ध पूर्व न्यायिक हिरासत को निरस्त करते हुए उन्हें धारा 211 व 120बी आईपीसी में न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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  • साथ ही मामले में चार्ज फ्रेम करने के लिए अगली सुनवाई 18 अगस्त को निश्चित की है।
  • सीजेएम ने कल ही इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मुक़दमा चलाये जाने के आदेश दिए थे।

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  • आज विवेचक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर दीपन यादव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
  • गौरतलब है कि लखनऊ पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 24 जुलाई को प्रजापति के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

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अमिताभ, नूतन पर अपशब्द: परिवाद दर्ज

  • आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर तथा उनकी पत्नी एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने अपने प्रति अशोभनीय और अनुचित शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में आज न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया।

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  • एसीजेएम ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने परिवाद को दर्ज करते हुए अमिताभ और नूतन के बयान के लिए 08 अगस्त नियत किया।
  • परिवाद के अनुसार पुष्पा अनिल नामक महिला ने अमिताभ और नूतन के खिलाफ एक परिवाद दर्ज कराया था और इसका सन्दर्भ लेते हुए उन्हें फेसबुक पर पागल, विक्षिप्त सहित तमाम अनुचित शब्द कहे।

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  • उन्होंने कहा कि अनिल को अपना परिवाद दर्ज कराने का पूरा अधिकार था लेकिन उसकी आड़ में अपशब्दों का प्रयोग करने का कोई हक़ नहीं था।
  • अतः (prajapati case) उन्हें मानहानि के तहत दण्डित किया जाये।

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