यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत के मामले में फंसे डॉ. कफील खान (dr kafeel khan) ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने एवं FIR रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. इस याचिका को मंगलवार 5 सितम्बर को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस के साथ ही असिस्टेंट संजय त्रिपाठी की याचिका को भी हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. गौरतलब हो कि बच्चों के इलाज में लापरवाही के चलते दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

STF ने किया था डॉ. कफील खान गिरफ्तार:

  • बीआरडी मामले में फंसे डॉ. कफील खान (dr kafeel khan) के घर बीते मंगलवार की सुबह पुलिस और मेडिकल विभाग की टीम ने एक साथ छापेमारी की थी.
  • टीम की छापेमारी से वहां हड़कंप मच गया था लेकिन कफील का पता नहीं चला.
  • अंतत: STF ने डॉक्टर कफील को गिरफ्तार कर लिया.
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  • जिसके बाद उन्हें गोरखपुर पुलिस को उन्हें सौंप दिया गया.
  • मेडिकल की टीमों ने इसके पहले डॉक्टर के घर पर तलाशी ली थी.
  • बताया जा रहा है कि कुछ अहम दस्तावेज और सामग्री को कब्जे में लिया गया था.
  • बच्चों की मौतों के मामले में कफील पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है.

पूरा मामला:

  • बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 10 व 11 अगस्त को अधिक बच्चों की मौत होने के बाद गोरखपुर के जिलाधिकारी को जांच सौंपी गई थी.
  • मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से लेकर कई अन्य जिम्मेदार डॉक्टरों को लापरवाही का तो दोषी माना गया था.
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  • लेकिन ऑक्सीजन की कमी की बात सामने नहीं आई थी.
  • मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी.
  • मामले में कई स्तरों पर अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही की बातें सामने आई थीं.
  • ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली फर्म ने कॉलेज आपूर्ति रोके जाने की बात भी कही थी.
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