अब आप के लिए डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हुआ आसान. अब अाप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं डेथ सर्टिफिकेट. औरऑनलाइन ही गलतियों का सुधार भी करा सकते हैं. डेथ सर्टिफिकेट लोगों की मृत्यु का प्रमाण होता है. अगर आपने अभी तक परिवार में किसी की हुई मृत्यु का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है,तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं.

 

अब लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने से मिलेगी निजात

अब लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी.अब लोगों को मृत्यु प्रमाणपत्र के आवेदन के लिए निगम का चक्कर नहीं लगाना होगा.निगम ने ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है.ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए भी निगम ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी.स्पीड पोस्ट के माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट आपके घर पर पहुंच जाएगा। इसका खर्च भी स्वयं नगर पालिका और नगर निगम देगा.

 

स्पीड पोस्ट के माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट पहुंचेगा घर

 

पहले हॉस्पिटल से नगर पालिका और नगर निगम में मृत्यु का रिकॉर्ड भेजा जाता था। लेकिन अब यह सुविधा घर पर हुई मृत्यु मामले में भी शुरू कर दी गई है। नगर पालिका और नगर निगम की वेबसाइट e-nagarsewaup.gov.in/ulbapps/ पर जाकर डेथ ऐप्लिकेशन आइकॉन पर क्लिक करके आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में अगर ऑब्जेक्शन होता है तो इस बारे में मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। आवेदक के पते पर नगर पालिका और नगर निगम स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रमाणपत्र भेजेगा।

 इसका खर्च भी नगर पालिका  देगी

इसका खर्च भी नगर पालिका व नगर निगम देगा.नगर पालिका और नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर डेथ एप्लीकेशन आइकॉन पर क्लिक करके किया जा सकता है आवेदन.इसके बाद आवेदक के पते पर पोस्ट के माध्यम से प्रमाण पत्र भेजा जाएगा. प्रमाण पत्र की पहली कॉपी के लिए आवेदक से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा.

अन्य खबरो के  लिए क्लिक करे- मोदी सरकार के हज सब्सिडी खत्म किये जाने पर आजम ने दिया बयान

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें