लख़नऊ।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना केस को देखने के लिए अलग से बनाई गई अधिकारियों की टीम यानी कि टीम-11 के साथ अहम बैठक कर रहे। जहाँ सीएम योगी सिर्फ स्वास्थ्यकर्मियों को ही नहीं, बल्कि हर कोरोना वारियर की सुरक्षा के लिए कड़े क़ानून बनाने की तैयारी में दिख रहे है। स्वास्थ्य कर्मियों सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिसकर्मियों,स्वच्छताकर्मियों के साथ ही शासन की तरफ़ से तैनात किसी भी कोरोना वारियर से अभद्रता करने पर कड़े क़ानून बनाने पर चर्चा हो रही है।

कोरोना वारियर्स पर थूकना भी आएगा इस क़ानून के दायरे में।

आपको बता दे कि इसका नाम उत्तर प्रदेश एपिडमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 होगा कोरोना महामारी को देखते हुए क्वारंटाइन से भागने, लॉकडाउन तोड़ने एवं इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा।चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों एवं सभी कोरोना वारियर्स के विरुद्ध आक्रमण करने पर, थूकने, आइसोलेशन तोड़ने के लिए कठोर सजा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने अभी हाल में स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा हेतु एपेडेमिक एक्ट 1897 में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी किया है।यूपी में जिस क़ानून पर चर्चा हो रही है उसके तहत किसी भी कोरोना वारियर के साथ किसी भी तरह की अभद्रता करने पर 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।इस कानून को लाए जाने के पीछे स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ ही साथ हर कोरोना वारियर को सुरक्षा देने की मंशा है।

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