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प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले में दोनों को मिली उम्रकैद की सजा।

court judgement

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प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले में दोनों को मिली उम्रकैद की सजा।

हरदोई।

प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले में दोनों को मिली उम्रकैद की सजा,अपर सत्र न्यायाधीश निरुपमा विक्रम ने सुनाया फैसला,जज ने आरोपित पर 30-30 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है,इसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी,थाना कोतवाली शहर के मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी निवासी मनीष श्रीवास्तव की पत्नी ने अपने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर 22 जून 2017 को मनीष को गोली मारकर की थी हत्या,मनीष की मां माया रानी ने दर्ज कराई थी आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट,सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों को सुनकर दोनों आरोपियों पर हत्या का जुर्म साबित पाया।

Report:- Manoj

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