कानपुर के बहुचर्चित ज्योति हत्या काण्ड केस में हत्यारोपी पति पीयूष श्याम दसानी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी:

  • कोर्ट ने निचली अदालत को इसके साथ ही निर्देश दिया है.
  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आठ माह में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है.
  • 27 जुलाई 2014 को ज्योति की हत्या हुई थी.
  • पति पीयूष श्याम दसानी ने ही हत्या की एफआईआर दर्ज करायी थी ,
  • युवती से अवैध प्रेम सम्बन्ध के चलते पत्नी ज्योति की हत्या का आरोप भी लगा था.
  • जबकि पुलिस ने उस वक्त दावा किया था कि पीयूष ने हत्या की बात कबूली थी.
  •  जस्टिस विजय लक्ष्मी की एकलपीठ ने पीयूष की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी.

ड्राइवर से कराई हत्या:

  • पुलिस द्वारा केस के खुलासे में कहा गया था कि ड्राइवर द्वारा पीयूष ने हत्या कराई थी.
  • जबकि पुलिस के मुताबिक, पीयूष का गैर महिला से अवैध संबंध चल रहा था.
  • पीयूष ने अपनी पत्नी ज्योति को रास्ते से हटाने के लिए हत्या कराई थी.
  • वहीँ उस महिला से पीयूष शादी करने की योजना भी बना रहा था.
  • पीयूष का पड़ोस की महिला से ही अवैध संबंध था, इसका खुलासा पुलिस ने किया था.
  • इसके लिए ज्योति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और अवधेश नामक ड्राइवर की मदद ली.
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