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सिसामऊ विधानसभा उपचुनाव : 46 मतदान केंद्रों के 275 पोलिंग बूथों पर वोट पड़ेंगे

सिसामऊ विधानसभा उपचुनाव : 46 मतदान केंद्रों के 275 पोलिंग बूथों पर वोट पड़ेंगे Sishamau Assembly By Election

सिसामऊ विधानसभा उपचुनाव : 46 मतदान केंद्रों के 275 पोलिंग बूथों पर वोट पड़ेंगे Sishamau Assembly By Election

Sishamau  Assembly By Election : सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका पालन सिर्फ सीसामऊ क्षेत्र में किया जाएगा। इस चुनाव में कुल 2,69,770 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1,43,213 पुरुष, 1,26,558 महिलाएं और 1 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पहली बार 4,921 नए मतदाता, जिनमें 2,504 पुरुष और 2,417 महिलाएं शामिल हैं, भी इस चुनाव में वोट डालेंगे।

46 मतदान केंद्रों के 275 पोलिंग बूथों पर वोट पड़ेंगे : Sishamau  Assembly By Election

जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम राकेश कुमार सिंह ने एक प्रेसवार्ता में जानकारी दी कि इस उपचुनाव के लिए 48 मतदान केंद्र और 275 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव में 1,188 दिव्यांग मतदाता और 80 से ऊपर उम्र के 2,914 मतदाता भी शामिल होंगे। इनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, जैसे पोस्टल बैलेट की सुविधा।

मतदान के लिए एक “पिंक बूथ” (सभी महिला कर्मियों के साथ) और एक “दिव्यांग सहायक बूथ” भी बनाया जाएगा। इसके अलावा, युवा और मॉडल बूथ भी तैयार किए जाएंगे ताकि मतदाता उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। चुनाव प्रक्रिया के लिए 550 बैलेट यूनिट, 550 कंट्रोल यूनिट, और 550 वीवीपैट मशीनें लगाई जाएंगी।

एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार को आदर्श आचार संहिता का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, और चुनाव प्रक्रिया के लिए पर्याप्त सुरक्षा बलों की व्यवस्था की गई है।

कानपुर नगर में सिसामऊ विधानसभा का जातीय समीकरण 2024

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची से नाम काटे जाने के संबंध में स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव के बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए ‘हाउस टू हाउस’ सर्वे के दौरान यह पाया गया कि कई मतदाता दूसरी जगह चले गए हैं, और कुछ ने ऐसे पते दिए हैं जैसे मैदान या कब्रिस्तान, जहाँ सैकड़ों लोग नहीं रह सकते। इस सर्वे के माध्यम से उन लोगों को चिन्हित किया गया जिनके नाम गलत पते पर दर्ज थे।

उन्होंने यह भी बताया कि मतदाता सूची से नाम डायरेक्ट नहीं काटा जाता, इसके लिए फॉर्म-7 भरना पड़ता है। यह फॉर्म कोई व्यक्ति खुद, उसके घर का सदस्य या मोहल्ले का व्यक्ति भर सकता है। इसके बाद ही नाम काटने की प्रक्रिया होती है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि बूथों पर सुरक्षा की मानक व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन्स के अनुसार होगी।

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