लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की विहित प्राधिकारी कोर्ट ने पिछले मंगलवार को सिस गोमती क्षेत्र में 12 अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश दिए। यह निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति कराए किए जा रहे हैं। इन अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए LDA ने एक निश्चित समय दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एलडीए इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर पायेगा या नहीं। बताया जा रहा है कि इन अवैध निर्माणों में एक निर्माण ऐसा है कि इसमें एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल भी संचालित है।

अवैध निर्माण तोड़ने में आने वाला खर्च भी वसूलेगा एलडीए

गौरतलब है कि अवैध निर्माणों को तोड़ने का आदेश देते हुए वित्त अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि भवन स्वामी 25 दिन में स्वयं अवैध निर्माण तोड़ दे। ऐसा न करने पर एलडीए कार्यवाही करेगा। इसके एवज में एलडीए भवन स्वामी से अवैध निर्माण तोड़ने में आने वाला खर्चा भी वसूल करेगा।

अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश ठंडे बस्ते में पड़े

एलडीए में अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश तो लगातार हो रहे हैं। लेकिन इनके अनुपालन कभी सुनिश्चित नहीं किए जाते हैं। यही वजह है कि अवैध निर्माण तोड़ने के लिए आदेशों की संख्या हजारों में एलडीए के पास लंबित है। अब जरूरत है कि जितने आदेश नए हों उतने आदेश पर अनुपालन भी हो। हर महीने करीब 200 नए आदेश एलडीए से हो रहे हैं, वही तोड़ने की कार्यवाही 1% भी नहीं है।

इन अवैध निर्माणों पर होगी कार्रवाई

➡अरुण कुमार और राम मेहता का एच-17 साउथ सिटी में अवैध निर्माण।
➡नीलम पांडेय का एस-527 संस्कृति उद्यान-2 साउथ सिटी में अवैध निर्माण।
➡पीके तिवारी का बी-55 साउथ सिटी में अवैध निर्माण।
➡सतीश चंद्र गांगुली का 63 जरियन टोला विद्यांत रोड में अवैध निर्माण।
➡रघुवंश मणि रस्तोगी का ई-1/60 ट्रांसपोर्ट नगर-2 में अवैध निर्माण।
➡देविना टकरू का 12 ए/1 माल एवेन्यू में अवैध निर्माण।
➡अमरजीत कौर का 2/26 रश्मि खंड शारदा नगर में अवैध निर्माण।
➡वीरपाल सिंह का 561/53 के सामने सिंधु नगर कृष्णा नगर में अवैध निर्माण।
➡पुष्पा पांडेय का 1/76 रूचि खंड शारदा नगर में अवैध निर्माण।
➡राजेश अग्रवाल का नवाज खेड़ा ऐशबाग रोड में अवैध निर्माण।
➡हिमांशु बोस का 289/73 मोती नगर नाका में अवैध निर्माण।
➡इंद्रपाल सिंह का पारा में अवैध निर्माण।

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