बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास

हरदोई।बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास
-न्यायाधीश ने 40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया
-विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार सिंह ने सुनाई सजा
-21 सितम्बर 2017 को दर्ज की गई थी मल्लावां में रिपोर्ट
-महिला का आरोप उसका पति शराबी व अय्याश किस्म का आदमी था
-इसी के चलते वर्षों पूर्व उसने वादिनी को घर से निकाल दिया था
-सुलह हो जाने पर वादिनी घर लौट आयी थी उसका पति फिर भी नही सुधरा
-उसकी बड़ी पुत्री 17 वर्ष व छोटी बेटी 15 वर्ष को डरा धमकाकर दोनो से दुष्कर्म करता रहा
-उसके द्वारा विरोध किये जाने पर वादिनी के पति रामजी गुप्त निवासी कटरा गंगारामपुर थाना मल्लावां ने पुनः घर से बाहर निकाल दिया
-अभियोजन पक्ष की ओर से क्षितीश कुमार दीक्षित द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व बहस को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

Report:- Manoj

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