Uttar Pradesh News, UP News ,Hindi News Portal ,यूपी की ताजा खबरें
Uttar Pradesh

बालिका से रेप और हत्या में आजीवन कारावास की सजा

court order

court order

बालिका से रेप और हत्या में आजीवन कारावास की सजा

हरदोई।

बालिका से रेप और हत्या में आजीवन कारावास की सजा
-जज ने आरोपी पर 85 हजार का जुर्माना भी लगाया है
-जुर्माना की धनराशि जमा होने पर 80 फ़ीसदी मृतका के पिता को देने का आदेश
-अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने सुनाया फैसला
-मल्लावां थाना क्षेत्र के कंथरी गांव निवासी विनोद कुमार चौरसिया को सजा
-एक बालिका को बहाने अपने साथ ले जाकर उससे रेप कर की थी उसकी हत्या
-गांव में एक शादी समारोह में गई थी बालिका जहां से नही आई थी वापस

Manoj

Related posts

सीएम योगी के ‘इन फैसलो’ को अखिलेश ने पहले ही कर दिया था लागू!

Shashank
7 years ago

MLC दिनेश सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग करेगी कांग्रेस

Bharat Sharma
6 years ago

भदोही – पूर्व विधायक विजय मिश्र के पेट्रोल पंप से एक AK47, एक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद

Desk
2 years ago
Exit mobile version