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बिना इजाजत नहीं बजेगा लाउडस्पीकर, क्योंकि हाई कोर्ट को ‘पीस’ पसंद है

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उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों पर रोक लगेगी. पुलिस धार्मिक स्थलों पर बिना इजाज़त बजने वाले लाउडस्पीकर हटवाएगी. हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है और कहा है कि बिना अनुमति लगे लाउडस्पीकर हटाये जाएँ.

हाई कोर्ट ने लगाई बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजने पर रोक 

शोर प्रदूषण नियंत्रण नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों पर विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं. लाउडस्पीकरों के स्थायी रूप से स्थापित करने, अपेक्षित अनुमति के बिना किसी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने, अनुमति के लिए आवेदन करने का प्रारूप, अनुमति देने के लिए प्रारूप आदि का जिक्र है. साथ ही कहा गया है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो न तो अनुमति के लिए आवेदन करते हैं और न ही नियमों और शर्तों की शर्तों के साथ पालन करते हैं.

क्यों नहीं हो रहा नियमों का पालन

कोर्ट ने पूछा कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है. फिर भी सरकार इसका अनुपालन क्यों नहीं कर रही है. कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी भी खास मौके पर सार्वजनिक रूप से लाउडस्पीकर बजाने से पहले मंजूरी लेना होगी. ये मंजूरी प्रशासन की तरफ से दी जाएगी. फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है. वहीं आदेश के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया गया.

बता दें कि अक्सर शादियों में देर रात तक लाउडस्पीकर बजते रहते हैं. आये दिन त्योहारों के वक्त ये देखने को मिलता है और जगह-जगह पंडालों में तेज ध्वनि में गाने बजते रहते हैं. इसको लेकर पहले भी विवाद होता रहा है. वहीँ अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीधे तौर पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए सर्कुलर जारी कर रही है. ये ऐसा मुद्दा है जिसपर सियासत तेज होने के आसार हैं.

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