लखनऊ:- मुख्तार के बेटे उमर की अग्रिम जमानत नामंजूर ।

शत्रु संपत्ति पर धोखाधड़ी कर कब्जा करने का मामला ।

विधायक अब्बास अंसारी व उमर की याचिका भी हाईकोर्ट ने की खारिज ।

धोखाधड़ी कर शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया।

साथ ही उमर अंसारी और मुख्तार के दूसरे बेटे विधायक अब्बास अंसारी की ओर से इसी मामले में दाखिल आरोप पत्र के खिलाफ याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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