लॉटरी प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन आवंटन पर रोक
लखनऊ हाईकोर्ट ने शराब दुकानों के आवंटन को लेकर महत्वपूर्ण आदेश [ Lucknow High Court Liquor E Lottery ] जारी किया है। कोर्ट ने आबकारी विभाग की लॉटरी प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन दुकानों के अंतिम आवंटन पर गुरुवार को होने वाली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
याचिका और न्यायालय का रुख [ Lucknow High Court Liquor E Lottery ]
सीतापुर के रामचंद्र और अन्य याचिकाकर्ताओं ने 6 फरवरी के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस शासनादेश में शराब दुकानों के पुनः आवंटन के लिए लॉटरी प्रणाली अपनाने का प्रावधान किया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह प्रक्रिया नियमावली के नियम 5 का उल्लंघन करती है।
इस पर जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आबकारी विभाग की लॉटरी प्रक्रिया को स्थगित करने से इनकार किया, लेकिन अंतिम आवंटन पर निर्णय गुरुवार की सुनवाई के बाद लेने को कहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मामला विचाराधीन
राज्य सरकार की ओर से उपस्थित वकील एल.पी. मिश्रा ने बताया कि इसी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ में भी सुनवाई चल रही है, जो अभी विचाराधीन है। उन्होंने सुझाव दिया कि लखनऊ हाईकोर्ट में भी इस मामले को एकल पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए। इस पर अदालत ने सम्बंधित अनुभाग से रिपोर्ट मांगी है।
बचा हुआ स्टॉक लौटाने का आदेश
इस बीच, लखनऊ हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने शराब दुकानों के पुनः आवंटन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने सरकार को यह निर्देश दिया कि मौजूदा आवंटियों के पास बचा हुआ स्टॉक उचित मूल्य पर वापस लिया जाए।
कोर्ट का निष्कर्ष [ Lucknow High Court Liquor E Lottery ]
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शराब दुकान का लाइसेंस कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसलिए, सरकार के नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। गुरुवार को होने वाली अगली सुनवाई में इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।