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शासकीय कार्यो मे लापरवाही एवं उदासीनता को लेकर जिलाधिकारी की बड़ी कार्यवाही

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शासकीय कार्यो मे लापरवाही एवं उदासीनता को लेकर जिलाधिकारी की बड़ी कार्यवाही

हरदोई।

शासन की मंशानुरूप शासकीय कार्यो मे लापरवाही के विरूद्व जीरों टालरेन्स नीति अपनाते हुये जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बड़ी कार्यवाही की है। उन्होंने पूर्व तहसीलदार सण्डीला व वर्तमान तहसीलदार बिलग्राम अम्बिका चौधरी को जिलाधिकारी कार्यालय से सम्बद्व कर दिया है तथा तहसीलदार न्यायिक सण्डीला विनोद कुमार को तहसीलदार बिलग्राम बनाया गया है। पूर्व मे जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम मे तहसीलदार सण्डीला के न्यायालय मे अप्रैल मई व जून 2022 मे धारा 67 की निस्तारित 42 पत्रावलियों की जांच की गई थी, जिसमे लापरवाही प्रकाश मे आयी थी। प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये जिलाधिकारी ने तहसीलदार की चार्ज शीट राजस्व परिषद को प्रेषित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही इसी मामले मे पाया गया कि पेशकार विजय प्रताप द्वारा शासकीय कार्यो मे लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है। तथा पत्रावलियों को पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। मामले का संज्ञान लेते हुये विजय प्रताप पेशकार न्यायालय तहसीलदार सण्डीला को पटल से सम्बन्धित राजकीय कार्यो मे अनियमितता का दोषी मानते हुये उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बन अवधि मे विजय प्रताप को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता अर्धवेतन पर देय अवकाश के बराबर देय होगा एवं उक्त धनराशि पर देय महगायी भत्ता भी देय होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि राजकीय कार्यो मे किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नही की जायेगी। लापरवाही करने वाले तथा उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Report:- Manoj

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