भारतीय जनता पार्टी ने पाॅक्सों एक्ट में संशोधन कर बच्चियों के प्रति यौन अपराध करने वालों को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाने की व्यवस्था कर दी है, जब तक उनके प्राण न निकल जाएं। प्रदेश प्रवक्ता डाॅ. मनोज मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक निर्णय के लिए बधाई, जिससे बच्चियों के साथ यौन अपराध करने वालों की रूह तक कांप जाएगी।

डाॅ. मनोज मिश्र ने कहा कि बाल मन पर क्रूर प्रहार सभ्य समाज के लिए अभिशाप है। बच्चियों को सुरक्षा देने के लिए कठोरतम कानून की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। मोदी सरकार ने पाॅक्सों एक्ट में संशोधन कर 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से दुराचार करने वालों के लिए फांसी की सजा का अध्यादेश पास किया है, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। बच्चियों के साथ दुराचार करने वालों सेे समाज के लिए खतरा है ऐसे में उनके लिए ताउम्र जेल या फांसी ही समाज को सुरक्षित कर सकते है।

डाॅ. मनोज मिश्र ने कहा कि मोदी सरकार सख्त कानून से सुरक्षा का संकल्प लेकर काम कर रही है। पॉक्सो एक्ट में संशोधन से नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की व्यवस्था, फोरेसिंक जांच के लिए सुबूतों को जुटाने में और भी मजबूत व्यवस्था, दुष्कर्म के सभी मामलों में दो महिनों में जांच पूरी करना, छह महीने में अपीलों का निपटारा, 16 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म मामले में अग्रिम जमानत पर रोक, यह सारे कदम तीन महीनों के भीतर मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में उठाए जाएंगे। बच्चियों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता के लिए केन्द्र सरकार का आभार। बच्चियों की खिलखिलाहट खत्म करने वालों की मुकम्मल जगह सिर्फ फांसी ही है।

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