उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य(marriage registration) करने की योजना बना रही है. जिसका प्रस्ताव जल्द ही योगी सरकार की कैबिनेट में लाया जा सकता है. मामले में सीएम योगी ने 13 जून को कहा था कि बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों को अब सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा. शादी रजिस्ट्रेशन के इस मामले में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने आज अपने बयान में कहा कि शादी करना अनिवार्य नहीं तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य क्यों.
शादी रजिस्ट्रेशन का फैसला अपत्तिजनक-
- शादी रजिस्ट्रेशन के मामले को लेकर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने आज बीजेपी सरकार पर हमला बोला.
- मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि शादी रजिस्ट्रेशन का फैसला आपत्तिजनक है.
- उन्होंने कहा कि जब शादी करना अनिवार्य नही तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य क्यों.
- बता दें कि शादी का पंजीकरण न करने वालों सजा देने की बात कही जा रही है.
- इस पर मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि कानून और मजहब के अनुसार शादी करने वालों को नहीं भेज सकते जेल.
- उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन ना कराने पर शादी अवैध करार देना धर्म में दखल है.
- साथ ही इससे आम जनता को राहत की बजाए कठिनाई होगी.
- मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि रजिस्ट्रेशन ना कराने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई नामुनासिब होगी.
कई राज्यों में हो चुका है लागू(marriage registration):
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की योजना बना रहे हैं.
- जिसके लिए प्रस्ताव जल्द ही यूपी की कैबिनेट में पेश किया जायेगा.
- गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने के बाद से अब तक कई राज्य इस नियम को लागू कर चुके हैं.
- जिनमें राजस्थान, बिहार, हिमांचल प्रदेश और केरल राज्य शामिल हैं.
- इन राज्यों में शादी का रजिस्ट्रेशन वहां की सरकारों द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है.
बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा सरकारी सेवाओं का लाभ(marriage registration):
- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शादी का रजिस्ट्रेशन शुरू कराने की योजना लेकर आ रही है.
- योजना का प्रस्ताव जल्द ही यूपी की कैबिनेट के सामने लाया जा सकता है.
- इसके साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन के अब सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा.
- जिसके चलते शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.
- गौरतलब है कि, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला भी सुना चुकी है.
30 दिन के अंदर ही करा लें ‘मैरिज रजिस्ट्रेशन’-
- हमारे देश में आज भी बहुत से पिछड़े ईलाके है.
- जहाँ बाल विवाह और बहुविवाह और द्विविवाह जैसे अपराध देखने को मिल ही जाते हैं.
- ऐसे में हर तरह से इसका भुगतान सिर्फ महिलाओं और लड़कियों को ही करना पड़ता है.
- वहीँ इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है.
- जी हाँ केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया है.
- जिससे शादी करने के बाद सभी को 30 दिनों के अंदर ही एक मैरिज रजिस्ट्रेशन (register) कराना पड़ सकता है.
- ‘कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेज’ टाइटल नाम से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है.
- जी हाँ ये रिपोर्ट ‘लॉ कमीशन’ की ओर से सरकार को सौंपी गई है.
- वहीँ सूबे की योगी सरकार ने तो पिछले महीने ही शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है.
- अब सभी धर्मों को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है.
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Mohammad Zahid
मैं @uttarpradesh.org का पत्रकार हूँ। तथ्यों को लिखने से मुझे कोई रोक नहीं सकता।नवाबों के शहर लखनऊ का हूँ इसलिए बुलंद आवाज़ भी उठाता हूँ तो बड़े एहतराम से....