इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवबंद के मौलाना मसूद मदनी की जमानत मंजूर कर ली है। मौलाना मसूद मदनी पर झाड़फूंक के बहाने बलात्कार करने का आरोप है।

मौलाना मसूद मदनी की जमानत हुई मंजूर-

  • देवबंद के मौलाना मसूद मदनी की जमानत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
  • यहजमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए.के. त्रिपाठी ने दी है।
  • मौलाना मसूद मदनी पर झाड़फूंक के बहाने बलात्कार करने का आरोप है।
  • बता दें कि मौलाना मसूद मदनी उत्तराखंड सरकार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे।
  • मौलाना मसूद मदनी के अनुसार उन्हें हनी ट्रैप में झूठा फंसाया गया है।
  • राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि मोनिका ने फर्जी नाम से पैसे ऐंठने के लिए जाल बिछाया था।
  • बता दें कि मौलाना मसूद मदनी जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी के भाई हैं।
  • 12 अप्रैल को देवबंद में पेशी के लिए पहुंचे मौलाना मसूद मदनी पर हमला हुआ था।
  • कुछ धार्मिक संगठनों के लोगों ने पुलिस की गाड़ी जिसमे मौलाना मसूद मदनी को ले जाया जा रहा था, पर भी हमला किया।
  • बड़ी मुश्किल से पुलिस ने मसूद मदनी को बचाया और न्यायालय में पेश किया था।

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