आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा फोन पर कथित धमकी दिए जाने के मामले में सपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इस मामले में सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने विवेचक सीओ बाज़ार खाला अनिल कुमार को विवेचना के क्रम में अपनी पुलिस रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के दिए आदेश दिए हैं। इसके पहले कोर्ट ने 20 अगस्त 2016 को विवेचक को मुलायम सिंह के आवाज़ का नमूना लेने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने दिया आदेश :

पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव दवारा IPS अमिताभ ठाकुर को कथित तौर पर धमकी देने के केस में कोर्ट ने शासन को पुलिस रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को मोबाइल से दी गयी कथित धमकी का ये मामला है। इस मामले में सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने विवेचक सीओ बाज़ार खाला अनिल कुमार को विवेचना के क्रम में अपनी पुलिस रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के दिए आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 20 अगस्त 2016 को विवेचक को मुलायम सिंह के आवाज़ का नमूना लेने का आदेश दिया था जिस पर मुलायम सिंह यादव ने अपनी आवाज़ का नमूना देने से इंकार कर दिया था।

[penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=””]मुलायम स्वीकार चुके हैं कि यह उन्ही की आवाज़ है लेकिन वे आवाज़ का नमूना नहीं देना चाहते[/penci_blockquote]

मुलायम ने माना, उन्हीं की है आवाज :

इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव स्वीकार चुके हैं कि यह उन्ही की आवाज़ है लेकिन वे अपनी आवाज़ का नमूना नहीं देना चाहते हैं। मुलायम ने कहा कि बड़े होने के नाते उन्हें समझाया था, धमकी देने की उनकी मंशा नहीं थी। लिहाजा वह आवाज का नमूना नहीं देना चाहते हैं। इस पर सीजेएम ने विवेचक को शेष विवेचना पूरी कर 24 सितम्बर 2018 तक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

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