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आईएएस प्रदीप शुक्ला ने कोर्ट से लगाई गुहार, 50 लाख जमा करने में बताई असमर्थता!

बहुचर्चित एनआरएचएम घोटाला प्रकरण में यूपी के आईएएस अफसर रहे प्रदीप शुक्ला ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि कोर्ट ने जमानत के साथ जो 50 लाख रूपये जमा करने के आदेश दिये थे, उस रकम कम कर दें। कोर्ट ने यह रकम जाम कराने के लिए शुक्ला को 4 सप्ताह का समय दिया था। समय पूरा होने से पहले ही अब शुक्ला ने अर्जी लगाकर कोर्ट से गुहार की है कि 50 लाख जामा करने के इस मामले पर कोर्ट दोबारा से विचार करे। उधर यूपी के पूर्व डीजी हेल्थ एसपी राम ने भी दस लाख रूपये जमा करने के लिए कोर्ट से और समय दिए जाने की गुहार लगाई है। कोर्ट ने दोनों मामलों में सीबीआई को आपत्ति दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है।

सीनियर आईएएस प्रदीप शुक्ला एनआरएचएम घोटाले के तीन मामलों में मुख्य आरोपी है। तीनों मामलों में सीबीआई उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर चुकी है। एनआरएचएम घोटाला प्रकरण के सभी मामलों की सुनवाई विशेष जज जी. श्रीदेवी कर रहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आईएएस शुक्ला ने पहले ही दो मामलों में दस लाख रूपये कोर्ट में जमा करके जमानत ली थी। उसके बाद जब सरकारी अस्पतालों में आरओ सिस्टम लगाए जाने के मामले में सीबीआई ने फिर तीसरी चार्जसीट कोर्ट में पेश की तो प्रदीप शुक्ला को फिर से जेल जाना पड़ा। पिछले महीने शुक्ला को इस मामले में भी जमानत मिल गयी थी। कोर्ट ने 50 लाख रूपये जमा करने पर जमानत की अर्जी मंजूर की थी। जिसके लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया था, जो कि 11 मार्च को पूरा हो जायेगा। इस अवधि के पूरा होने से पहले ही उसने कोर्ट में अर्जी दी है कि वह पूर्व में भी 10 लाख रूपये जमा कर चुका है, और सरकारी नौकर होकर वह और 50 लाख नहीं दे पायेगा।

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