उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आज देशद्रो‍ह का आरोप लगाकर धारा 124ए के तहत पीआईएल दाखिल की गई है। इसके साथ ही ओवैसी के खिलाफ, लखनऊ के सीजेएम कोर्ट में भी देशद्रोह की शिकायत दर्ज की गई है।

  • ओवैसी ने रविवार को महाराष्ट्र के लातूर में एक सभा को सम्बोधित किया था।
  • यहां ओवैसी ने कहा था कि, “चाहे मेरे गले पर चाकू रख दो, लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा।” 
  • ओवैसी ने कहा था, “हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में यह कहीं नहीं लिखा है कि सभी को भारत माता की जय बोलना जरूरी है।”
  • “मुझे देश का कॉन्स्टीट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि कोई मुझसे जबरदस्ती भारत माता की जय नहीं बुलवा सकता।”
  • सोमवार को ओवैसी के बयान का विडियों वायरल हुआ था। 

PIL on asaduddin owaisi

  • ओवैसी के बयान को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का जवाब माना जा रहा है। 
  • भागवत ने 3 मार्च को कहा था- “अब वक्त आ गया है कि हम नई पीढ़ी से कहें कि वह भारत माता की जय बोले।” 
  • भागवत ने नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर हुए एक प्रोग्राम में कहा था कि यह दुर्भाग्य की बात है कि हमें युवाओं को राष्ट्रवाद सिखाना पड़ रहा है। 
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल होने पर ओवैसी ने कहा-मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। 
  • जिसके तुरन्त बाद ओवैसी ने कहा- “कोर्ट इंसाफ करेगा, जय हिंद।”
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें