उत्तर प्रदेश के करोड़ों के ‘पालना गृह’ घोटाले(palna grah scam) की जांच सीबीआई को सौंपी गयी थी, जिसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच बुधवार 5 जुलाई से शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि, हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले में पहली PE दर्ज हुई थी।

सीबीआई ने सम्बंधित विभागों से मांगे योजना से जुड़े दस्तावेज(palna grah scam):

  • उत्तर प्रदेश के करोड़ों के पालना गृह घोटाले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है।
  • जिसके बाद सीबीआई ने सम्बंधित विभागों से योजना से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं।
  • गौरतलब है कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले में पहली PE दर्ज हुई थी।
  • योजना के मुताबिक, श्रमिकों के बच्चों के लिए पालना गृह बनाये जाने थे।
  • सीबीआई ने मामले में श्रमिक कल्याण बोर्ड, महिला कल्याण बोर्ड से दस्तावेज मांगे हैं।

पालना गृह के लिए जारी हुई थी करोड़ों की धनराशि(palna grah scam):

  • यूपी में श्रमिकों के बच्चों के लिए पालना गृह बनाये जाने थे।
  • पालना गृह के लिए करोड़ों की धनराशि भी जारी की गयी थी।
  • लेकिन योजना का लाभ एक भी जरुरतमंद को मिले बिना करोड़ों की धनराशि का घोटाला कर दिया गया।

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‘पालना गृह’ योजना(palna grah scam):

  • यह योजना कामकाजी महिला निर्माण श्रमिकों के कार्य पर रहने,
  • उनकी बीमारी की दशा में उनके 0 से 06 वर्ष के बच्चों की दैनन्दिन देखभाल के साथ-साथ,
  • इन बच्चों के शारीरिक व मासिक विकास हेतु शैक्षिक, मनोरंजन व अल्पावास के दौरान भोजन की सुविधाएं प्रदान किया जाना था।
  • इसके माध्यम से महिला निमार्ण श्रमिकों को बच्चों की देखभाल के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान किया जाना भी इस योजना का उद्देश्य था।
  • योजना में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत,
  • ‘पंजीकृत सभी महिला निमार्ण श्रमिकों के 0 से 06 वर्ष के आयु के बच्चे भी पात्र होंगे’।
  • इसके अतिरिक्त ऐसे पंजीकृत पुरूष निर्माण श्रमिकों के 0 से 6 वर्ष के बच्चे भी पात्र होंगे जिनकी माता नहीं है।
  • लाभार्थी द्वारा नियमित अंशदान जमा किया जा रहा हो।
  • परिवार “एक इकाई” के रूप में लिया जाएगा।
  • लाभार्थी श्रमिक के पास स्वयं का अथवा परिवार का पक्का आवास न हो।
  • केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार की आवास अथवा आवासीय सुविधा हेतु सहायता का लाभ पाने वाले श्रमिक इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
  • योजना में उन निर्माण कामागारों को लाभ दिया जायेगा जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम समुचित भूमि उपलब्ध हो।
  • उनके कार्य स्थान/निवास एक ही जिले में होने पर उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी।
  • पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उक्त योजना का लाभ सम्पूर्ण जीवन काल में केवल केवल एक बार ही दिया जायेगा।
  • योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु परिवार को “एक इकाई” माना जायेगा।
  • यदि पति और पत्नी दोनों पंजीकृत निर्माण श्रमिक है तो उक्त योजना का लाभ दिया जायेगा।

ऐसे कर सकते थे आवेदन(palna grah scam):

  • पालना गृह योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन पत्र के साथ अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य था।
  • योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के समय लाभार्थी को बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होती थी।

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