पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में हुए गालीकांड के बाद इस मामलें में पुलिसिया कार्यवाही का दौर चल रहा है। इससे पहले बसपा सुप्रीमों मायावती पर अपमानजनक टिप्पणी करन वाले पूर्व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अब पुलिस ने बसपा नेताओं पर बड़ी कारवाई करते हुए 3 नेताओं पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

  • दयाशंकर सिंह की पत्नी और बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने बसपा नेताओं के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (यौन अपराधों से बाल सुरक्षा अधिनियम) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
  • पुलिस ने जिन नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उनमें बसपा प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर, अतर सिंह राव और नौशाद अली शामिल हैं।
  • इन तीनों बसपा नेताओं के खिलाफ राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है।
  • हजरतगंज सीओं ने बताया कि सीडी की पड़ताल में तीनों ही नेता दयाशंकर सिंह की बेटी पर आपत्तिजनक बयान देते दिखाई दिये हैं।
  • बसपा के प्रदर्शन के दौरान मंच से दयाशंकर सिंह की बेटी और उनकी पत्नी के खिलाफ गाली-गलौज की गई थी।
  • जिसके बाद दयाशंकर सिंह की मां ने हजरतगंज थाने में बसपा सुप्रीमों मायावती, नसीमुद्दीन सिद्दकी समेत कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
  • अब सीडी की जांच के बाद बसपा के तीन बड़े नेताओं के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

क्या है पॉक्सोः

  • यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमल में लाया गया।
  • 2012 में बनाये गए इस एक्ट की धारा 3 के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी परिभाषित किया गया है।
  • इसमें बच्चे के शरीर के साथ किसी भी तरह की हरकत करने वाले शख्स को कड़ी सजा का प्रावधान है।
  • 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आ जाता है।
  • इस कानून में लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
  • इस कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है।
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें