उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व खेल राज्य मंत्री रामकरन आर्य को बस्ती की जिला अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने रामकरन आर्य को बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल के भतीजे की हत्या में दोषी पाया है. हत्या के मामले में रामकरन आर्य पर ये मुकदमा पिछले 23 सालों से चल रहा था.

ये था पूरा मामला-

  • यूपी के बस्ती जिले में 23 नवम्बर 1994 को बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल के भतीजे शम्भू पाल की हत्या कर दी गई थी.
  • शम्भू पाल बस्ती जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र के भरवलिया गांव के निवासी थे.
  • जिनकी हत्या बस्ती शहर कोतवाली क्षेत्र के अवास विकास कॉलोनी के पास सुभाष तिराहा स्थित गांधी कला भवन के सामने दिन में 12 बजे गोली मारकर की गई थी.
  • हत्या के समय मृतक शम्भू पाल की जीप से रामकरन आर्य की गाड़ी में ठोकर लग गई थी.
  • जिसके बाद दोनों पक्षों के कहा सुनी शुरू हो गई.
  • ये मामला इतना बढ़ गया की गुस्से में आकर रामकरन आर्य ने अपने गनर की बंदूक छीन कर शंभूपाल को गोली मर दी.
  • जिसके बाद शम्भू पाल की हत्या के आरोप में सपा मंत्री रामकरन आर्य सहित 10 लोगों पर हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था.
  • इस मामले में सुनवाई कर रहे जिला जज अनिल कुमार पुंडी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज मंत्री रामकरन आर्य को हत्या का दोषी करार दे दिया.
  • जिसके बाद रामकरन आर्य को 20 हजार रुपये के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई गई.
  • फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में लोगों का भारी मजमा लगा रहा.
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