बस्ती जिले में कोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री मंत्री रामकरन आर्या को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन पर शम्भू पाल हत्याकांड का आरोप है। इस मामले की कोर्ट ने 22 साल से सुनवाई चल रही थी।
गोली मारकर हुई थी हत्या
- बता दें कि 22 साल पुराने शम्भू पाल हत्याकांड की जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पुंडीर ने पिछले दिनों सुनवाई तेज कर दी थी।
- इस केस में पूर्व राज्य मंत्री राम करन आर्या मुख्य आरोपी हैं।
- उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस मामले की सुनवाई जिला जज के न्यायालय में चल रही थी।
- न्यायलय ने तमाम गवाह और सबूतों के बाद सोमवार को पत्रावली पर अंतिम सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
- बता दें कि 23 नवंबर 1994 को दिन में करीब बारह बजे आवास विकास के पास शम्भू पाल निवासी भरवलिया लालगंज थानाक्षेत्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
- पूर्व मंत्री को उम्र कैद की सजा मिलने से उसके घरवालों की भी बेचैनी बढ़ गई है।
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Sudhir Kumar
I am currently working as State Crime Reporter @uttarpradesh.org. I am an avid reader and always wants to learn new things and techniques. I associated with the print, electronic media and digital media for many years.