डीजी अभियोजन के निर्देश पर चलाये जा रहे सजा कराओ अभियान के तहत कानपुर नगर के थाना गोविन्द नगर में सामूहिक बलात्कार कर पीड़िता की हत्या करने के मामले में एक ही परिवार के आरोपी हरीश मोहन निगम, चन्द्रशेखर विश्वबन्धू व अतुल निगम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

बीस-बीस हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगा 

  • साथ ही हर एक पर बीस-बीस हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
  • इसी तरह से इसी प्रकार जनपद जालौन के थाना कोतवाली जालौन के एक अन्य बलात्कार व हत्या के मामले में आरोपी रवि कुशवाहा,
  • अनीस, सुभाष याज्ञिक व राजीव कुमार तिवारी उर्फ संजू तिवारी को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
  • इसके अलावा जनपद फिरोजाबाद के थाना एका के एक अन्य हत्या के मामले में अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ भूरा को आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित कराने में सफलता मिली है।
  • वहीं इसी प्रकार जनपद खीरी के थाना खीरी के एक दहेज हत्या के मामले में आरोपी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आजीवन कारावास व पन्द्रह हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
  • इन सभी मामलों में डीजी अभियोजन की सराहनीय भूमिका निभाने में एसओ, क्षेत्राधिकारी, सरकारी वकीलों शामिल हैं।
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