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बूचड़खानों और मीट की दुकानों के लिए तय नियम!

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद सूबे के सभी अवैध बूचड़खानों पर सरकार का डंडा चला. इस कदम के बाद सूबे के मीट व्यापारियों में हड़कंप मच गई. अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के बाद मीट की सप्लाई में भी कमी आयी और मीट व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया. वहीँ सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन बूचड़खानों की लइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी है और अभी वो अपना काम धड़ल्ले से कर रहे हैं, वही इस कार्रवाई के दायरे में आएंगे. इसके साथ ही सरकार ने कहा कि मीट बेचने के लिए जो भी नियम हैं उन्हें ही सख्ती से पालन करना होगा. लेकिन हकीकत ये है कि इन नियमों का पालन करने वाले बूचड़खानों और मीट की दुकानों की संख्या बहुत ही कम है.

बूचड़खानों को लेकर नियम:

जानवरों को काटने और मीट बेचने को लेकर नियमों की जानकारी यूपी सरकार ने मीट दुकानदारों को भेजी है. इन नियमों के अनुसार ही बूचड़खाने या मीट की दुकान चलनी चाहिए।

नियमों को ताक पर रख चलती रही दुकानें:

सुप्रीम कोर्ट और NGT के निर्देशों का पालन करना इस बूचड़खानों और मीट व्यापारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है या यूँ कहें तो नियमों को ताक पर रख लंबे समय से कारोबार चलाने वाले ये व्यापारी अब नियमों को पूरा करने के दबाव के कारण घबराये हुए हैं. दरअसल पिछले 10 सालों से कोई भी इन मानकों की परवाह नही कर रहा था और इसी कारण सूबे में अवैध बूचड़खानों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती गई लेकिन अब योगी सरकार द्वारा नियमों को लेकर सख्ती बरतने के बाद बूचड़खानों के मालिकों के माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा है.

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