सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार नोएड DND टोल प्लाजा हाइकोर्ट के फैसले के अनुसार पहले की तरह फ्री ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से टोल से गुजरने वालों को बड़ी राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट का जारी रखा हाइकोर्ट का आदेश

  • नोएड DND टोल पर टोल वसूलने के लिए कंपनियां लगातार प्रयास करने में जुटी है।
  • इससे पहले इलाहाबाद हाइकोर्ट ने नोएड DND टोल को फ्री करने का आदेश जारी किया था।
  • जिसके बाद नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

कंपनी से मांगी रिपोर्ट

  • नोएडा टोल ब्रिज कंपनियों से उनके खाते और लागत को लेकर रिर्पोट मांगी गई है।
  • वहीं कैग ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा है।

इलाहाबाद हाइकोर्ट में पहुंचा था मामला

  • नोएडा DND टोल से रोजाना गुरजने वाले लोगों ने कंपनियों के खिलाफ टोल वसूलने को लेकर विरोध किया था।
  • इसके बाद टोल वसूल रही कंपनियों के खिलाफ इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
  • जिसमें कहा गया था कि लागत वसूल होने के बाद भी टोल वसूला जा रहा है,
  • कंपनियों द्वारा अब टोल वसूलना पूरी तरह से गलत है।
  • इसी के बाद इलाहाबाद हाइकोर्ट ने टोल को फ्री कर दिया था।
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