अब कन्या भ्रूण हत्या (prevent female feticide police station) करने वालों की खैर नहीं होगी। प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अलग थाना खोलने को मंजूरी दे दी है। यह थाना लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम (पीसीपीएनडीटी एक्ट) के तहत लखनऊ में खुलेगा। अलग थाना बनने से कन्या भ्रूण हत्या जैसे काले धंधे में लगे नर्सिग होम व अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर अंकुश लग सकेगा। महिला कल्याण विभाग इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करेगा। सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को इसमें उपयुक्त प्राधिकारी बनाया जा रहा है। सचिव की अध्यक्षता में एक पीसीपीएनडीटी सेल का गठन होगा।

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सेल के निर्देश पर थाना करेगा कार्रवाई

  • सेल में निदेशक महिला कल्याण के अलावा एडिशनल एसपी व फैमिली वेलफेयर के अफसर रहेंगे।
  • सेल के निर्देश पर यह थाना कार्रवाई करेगा।
  • शीघ्र ही दोनों विभाग इसका नोटीफिकेशन जारी कर देंगे।

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  • पीसीपीएनडीटी एक्ट में अभी प्रदेश स्तर पर उपयुक्त प्राधिकारी महानिदेशक परिवार कल्याण होते हैं, जबकि जिले में उपयुक्त प्राधिकारी डीएम होते हैं।
  • डीएम आइएएस होते हैं और प्रदेश स्तर पर उपयुक्त प्राधिकारी महानिदेशक होते हैं।
  • इस कारण एक्ट में प्रावधान होने के बावजूद ठीक से काम नहीं हो पा रहा है।

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  • ऐसे में अब महिला कल्याण विभाग ने इसमें सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को उपयुक्त प्राधिकारी बनाने का निर्णय लिया है।
  • ऐसे थाने को कन्या भ्रूण हत्या के मामले में प्रदेशभर में छापा मारने का अधिकार होगा।
  • थाने में एडीशनल एसपी व डिप्टी एसपी रैंक तक के अफसर तैनात होंगे। (prevent female feticide police station)

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निगरानी के लिए बनाई जा रही समिति

  • कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) के तहत बनने वाले सेल के कामकाज की निगरानी के लिए महिला एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में समिति बनाई जा रही है।
  • इस समिति में प्रमुख सचिव महिला कल्याण व सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अलावा एक एडीजी स्तर के अधिकारी, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट व इस क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक संगठन के एक प्रतिनिधि को रखा जाएगा।

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भ्रूण में लिंग की जांच पकड़वाने वाले होंगे सम्मानित

  • प्रदेश सरकार इसे मुखबिर योजना से भी जोड़ने जा रही है।
  • इसके तहत यदि कहीं पर अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड कर भ्रूण के लिंग की जानकारी दी जा रही है या अवैध तरीके से गर्भपात किया जा रहा है तो इसकी सूचना देने वाले व इन्हें पकड़वाने में मदद करने वालों को सरकार पुरस्कार देगी।
  • इस योजना के तहत दो लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा।
  • खुद मुख्यमंत्री का मानना है कि अलग थाना बनने से कन्या भ्रूण हत्या जैसे काले धंधे में लगे नर्सिग होम व अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर अंकुश लग सकेगा।
  • मुख्यमंत्री ने फिलहाल इस थाने के लिए जिलों की पुलिस से सहयोग लेने के लिए कहा है।
  • कुछ समय बाद इस थाने के लिए कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाएंगे।

क्या कहती हैं मंत्री

  • इस संबंध में महिला कल्याण एवं परिवार कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत एक अलग थाने को मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
  • यह थाना राजस्थान व हरियाणा की तर्ज पर काम करेगा।
  • अब डीजी परिवार कल्याण की बजाय सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को उपयुक्त प्राधिकारी बनाने की अधिसूचना जारी होनी है।
  • इससे कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी अंकुश लगा (prevent female feticide police station) सकेगा।
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