उन्नाव गैंगरेप और हत्या के मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनकी महिला सहयोगी शशि सिंह पर 10 अगस्त को सीबीआई अदालत में आरोप तय होंगे. दोनों पर आरोप है कि सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी उन्नाव के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में गत 12 फरवरी को दी गई थी, जिसकी पैरवी करने के लिए पीड़िता के पिता अदालत जाते थे। उन्हीं के हत्या का केस चल रहा है.

आरोप पत्र की कॉपी मांगने वाली अर्ज़ी हुई ख़ारिज:

सीबीआई के विशेष जज वत्सल श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बचाव पक्ष की उस अर्जी को ख़ारिज कर दिया जिसमे आरोप प्रपत्र की कॉपी न देने का मामला उठाया गया था. कोर्ट ने कहा की सीडी और कॉल डिटेल्स की कॉपी नहीं दी जा सकती. विशेष जज ने दोनों आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है.

क्या है आरोप:

आरोप है कि पीड़िता के पिता उन्नाव की अदालत से जब घर वापस आ रहे थे, तब रास्ते में कुलदीप सिंह सेंगर और उनके सहयोगियों ने साज़िश के तहत उनको लात-घूंसों व रिवाल्वर की बट से गंभीर चोट पहुंचाकर न केवल घायल कर दिया था, बल्कि फर्जी तरीके से तमंचे की बरामदगी दिखाते हुए पुलिस से साठ-गांठ कर माखी थाने में बंद करा दिया था।

बाद में गंभीर चोट के कारण 9 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की  न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गई थी।जिसके बाद -पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी.

 

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