अदालत का सख्त फरमान सुनते ही धर्म स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने के लिए एसएसपी दीपक कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि जो भी निर्देश का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जायेंगे।

बता दें कि रविवार को हाईकोर्ट ने धर्मस्थलों व प्रोग्रामों में बिना अनुमति बज रहे लाउड स्पीकरों रोक न लगने पर सरकार से लेकर पुलिस अफसरों को जमकर फटकार लगाई थी। इससे पहले भी अदालत ने लाउड स्पीकर पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन इस पर न तो सरकार ने अमल किया था और न ही पुलिस मुखिया ने इसे गंभीरता से लिया। लिहाजा इसे देखते हुए एक बार फिर हाईकोर्ट को इस बाबत टिप्पणी करना पड़ा।

सोमवार को एसएसपी दीपक कुमार ने राजधानी के सभी थाना प्रभारियों दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिसने भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो यह अपराध है। उन्होंने कहा है कि सभी स्टेशन अफसर अपने-अपने क्षेत्र का सर्वे कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट अवगत कराएं। इसके बाद कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। हाईकोर्ट का आदेश आते ही फिलहाल पुलिस हरकत में आ गई है और कार्रवाई भी करनी शुरू कर दी है। एसएसपी का कहना है कि इस बाबत कोई भी थाना प्रभारी लापरवाही की तो कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

एसएसपी ने अपने बयान में कहा कि सभी धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति अत्यधिक तेज आवाज में बजाये जाने वाले लाउडस्पीकरों के मालिकों पर सख्त कार्रवाई होगी। लखनऊ के एसएसपी दीपक कुमार ने कहा शाशन के निर्देश पर सभी थानों का सर्वे किया जाना शुरू हो गया है। 10 तारीख तक सर्वे कर सभी थानों से रिपोर्ट आ जायेगी। ध्वनि प्रदूषण के मानकों के हिसाब से ध्वनि सीमा तय (डेसिबल) से ज्यादा लाउडस्पीकर का इस्तमाल करेगा उस पर प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।

 

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें