वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी में लखनऊ मेट्रो में सफर किया। उन्होंने सुरक्षित यात्रा की दृष्टि से मेट्रो में कई वस्तुओं को यात्रा के दौरान प्रतिबंधित किया। एसएसपी ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति यात्रा के दौरान मेट्रो में इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पाया जाता है या पकड़ा जाता है या स्टेशन परिसर में घूमता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]लखनऊ मेट्रो में यात्रा के दौरान नुकीली वस्तुए[/penci_blockquote]
खुखरी, तलवार, चाकू (जिसके ब्लेड की लंबाई 10 सेंटीमीटर अर्थात 4 इंच से ज्यादा हो), कैची (जिसके काटने वाली भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर अर्थात 4 इंच से ज्यादा हो), मांस काटने के औजार नहीं ले जा सकेंगे।

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]बंदूक एवं आग्नेयास्त्र[/penci_blockquote]
हथियार, गोला बारूद, चिंगारी निकालने वाली/ चमक गन, खेल गन, हवाई बंदूक, बी बी गंज, संपीडित/दबावीय हवा बंदूक, छर्रा गन, दौड़ प्रारंभ करने वाली पिस्तौल, गन लाइटर, अचेतक बंदूक, दहलाने/चौंकाने वाले उपकरण, बंदूक के हिस्से पुर्जे व आग्नेयास्त्र, शस्त्र/ गोला बारूद का प्रतिरूप आदि प्रतिबंधित रहेगा।

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]कलपुर्जे[/penci_blockquote]
कुल्हाड़ी एवं फरसे, सब्बल, हथौड़ा, मांस काटने वाला चाकू, आरी, पेचकस, पाना, प्लायर एवं अन्य टूल्स लंबाई 7 इंच अथवा 17.5 सेंटीमीटर से अधिक हो।

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]विस्फोटक सामान[/penci_blockquote]
बारूद, डाइनामाइट, पटाखे, हथगोले, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव, विस्फोटक का प्रतिरूप पर प्रतिबंध रहेगा।

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]ज्वलनशील पदार्थ[/penci_blockquote]
पेट्रोलियम पदार्थ, अन्य ज्वलनसील पदार्थ जैसे – एरोसॉल या उस जैसा कोई पदार्थ, सभी प्रकार के स्परिट, शराब, गीली बैटरी, ज्वलनशील ठोस पदार्थ पर प्रतिबंध रहेगा।

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]विकलांग कर देने वाले रसायन पदार्थ एवं अन्य खतरनाक सामान[/penci_blockquote]
रेडियोधर्मी पदार्थ, अम्लीय/ तेजाब एवं अन्य क्षयकर/संक्षारक, जहरीले पदार्थ, आक्सीकारक पदार्थ, संपीडित द्रवीभूत एवं दाब में घुलनशील गैस, आंसू गैस।

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]घृणास्पद सामान[/penci_blockquote]
रक्त सूखा, रक्त जमा हुआ या सड़ा हुआ चाहे वह आदमी का हो या जानवर का, शव, मृत जीव के अंग, हड्डियॉ सिवाय ब्लीच्ड एवं क्लीन हड्डियों को छोड़कर, किसी भी प्रकार की खाद, गले कुचले बदबूदार एवं तेलीय कपड़े, सड़े गले जानवर एवं सब्जियां, मानव अस्थियां, नर कंकाल, मानव शरीर के अंग, खुले पौधे / प्रतिरूप, खुले कच्चे मीट / मछली प्रतिबंधित रहेगा ।

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]अन्य में ये सामान[/penci_blockquote]
पालतू पक्षी एवं जानवर, पान, पान मसाला एवं तंबाकू प्रतिबंधित रहेगा।

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