खतौली रेलवे स्टेशन के पास उत्कल एक्सप्रेस अचानक डिरेल हो गई. इस घटना में 23 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है. वहीँ यूपी सरकार ने 156 घायलों की सूची जारी की. हादसे में ट्रेन की एक बोगी नजदीक के मकान में घुस गई थी, जिसे निकालने में कड़ी मशक्कत हुई. फ़िलहाल रूट बाधित है और उसके पुनः शुरू होने में वक्त लगेगा.
स्टेशन मास्टर मरम्मत कार्य से अनभिज्ञ:
- खटौली में हुए रेल हादसे के बाद रेलवे की लापरवाही उजागर हुई है.
- वहीँ रेलवे की तरफ से कहा गया है कि ट्रैक पर मरम्मत कार्य चल रहा था.
- जबकि इस मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है.
- ट्रैक पर हो रहे मरम्मत कार्य की जानकारी स्टेशन मास्टर को नहीं थी.
- स्टेशन मास्टर को इंजीनियरिंग विभाग ने तकनीकी खराबी से अवगत नहीं कराया था.
- बकौल राजेंद्र सिंह, ट्रैक के मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी इंजीनियरिंग विभाग की है.
- उनका कहना है कि अगर इंजीनियरिंग विभाग से सूचना मिलती तो ट्रेन को रोका जा सकता था.
- इसके बाद ये बड़ा हादसा टल सकता था.
- इंजीनियरिंग विभाग से मेमो लेकर स्टेशन मास्टर दिल्ली के सेक्शन कंट्रोल से ब्लॉक परमिट कराते हैं.
- ब्लॉक में समय निर्धारित होता है.
- बताया जा रहा है कि पूरे मामले में खतौली स्टेशन पर किसी तरह का ब्लॉक नहीं लिया गया था.
#UtkalExpress : खतौली रेलवे स्टेशन सुपरिंटेंडेंट राजेंद्र सिंह का बयान, ट्रैक पर काम चलने की नही थी कोई जानकारी! https://t.co/YgZkdJJRsm
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) August 20, 2017
रेलवे ने माना- चल रहा था मरम्मत कार्य: जिम्मेदार कौन?
- मुजफ्फरनगर रेल हादसे पर रेलवे बोर्ड ने बड़ा बयान दिया है.
- मो. जमशेद ने इस हादसे में 20 यात्रियों की मौत और 92 लोगों के घायल होने की पुष्टि की.
- कहा घटना के तुरंत बाद NDRF के साथ मिलकर काम शुरू किया.
- रेलवे ने माना कि ट्रैक पर चल रहा था मरम्मत का काम चल रहा था.
- कहा कि कटे हुए रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजरने के चलते यह हादसा हुआ.
- उन्होंने कहा कि शाम तक हादसे की जिम्मेदारी तय करेंगे.
- मो. जमशेद ने कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त, उत्तरी मंडल कल से जांच शुरू कर देंगे.
- जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कर्रवाई होगी.
- मो. जमशेद ने इस हादसे में 20 यात्रियों की मौत और 92 लोगों के घायल होने की पुष्टि की.
अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज:
- हादसे के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
- IPC की कई धाराओं सहित 304 -A के तहत मामला दर्ज किया गया है.
- GRP मुजफ्फरनगर थाने में दर्ज हुई FIR.
- 145/17 पर IPC की धारा 287,337,338 में मामला दर्ज हुआ .
- 304A के अलावा रेलवे एक्ट की धारा 151,153 केस दर्ज हुआ है.
- बता दें कि इस हादसे में मरने वालों के आंकड़ें को लेकर संशय बना हुआ है.
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Kamal Tiwari
Journalist @weuttarpradesh cover political happenings, administrative activities. Blogger, book reader, cricket Lover. Team work makes the dream work.