सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर 23 नवम्बर तक राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2015 से इस मामले की सुनवाई कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश से मिली राहत:
- 12 सितंबर 2015 को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी थी।
- 6 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
- कोर्ट ने इसके पूर्व स्पष्ट किया था कि किसी को अंतरिम राहत नही मिलेगी।
ये भी पढ़ें: लखनऊ: शिक्षा मित्रों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला बड़ा ‘तोहफा’
- कोर्ट के आदेश पर ही 1.37 लाख शिक्षामित्रों को समायोजित कर उत्तरप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के पद पर रखा गया है।
- शिक्षामित्रों की तरफ से कोर्ट में वकील ने दलील दी है कि जो छात्र TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है।
- आज कोर्ट में सरकार की तरफ से दाखिल की गई विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई होनी है।
- मामले की सुनवाई के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आशीष गोयल और निदेशक डीबी शर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं।
- बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिंहा पहले से ही दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं।
- संजय इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, सरकार मामले का फैसला अपने पक्ष में चाहती है।
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें
Kamal Tiwari
Journalist @weuttarpradesh cover political happenings, administrative activities. Blogger, book reader, cricket Lover. Team work makes the dream work.