उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली न किये जाने के मामले में लोग प्रहरी NGO द्वारा सुप्रीम कोर्ट के याचिका दाखिल की गई थी. जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने के आदेश दिए थे. लेकिन इसके बावजूद भी ये बंगले खली नही किये गए थे. जिसके चलते NGO की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी. NGO का कहना है की आदेश के बाद बंगला न खाली किये जाने के मामले में अवमानना का मामला चलाना चाहिए. फिलहाल इस मामले में आज होने वाली सुनवाई टाल दी गई है. ये सुनवाई अब 31 जुलाई को की जाएगी.
ये था पूरा मामला-
- पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी बंगला खाली न किये जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब माँगा था.
- बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी बंगले खाली न किये जाने के मामले को लेकर लोक प्रहरी NGO की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.
- याचिका पर सुनवाई करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से इस बात का जवाब माँगा है.
- इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का भी आदेश भी दिया है.
- जिनमे पूर्व मुख्यमंत्रियों में एनडी तिवारी, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और रामनरेश यादव के नाम शामिल हैं.
- बता दें कि ये सभी बंगले राजधानी लखनऊ में स्थित हैं.
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Mohammad Zahid
मैं @uttarpradesh.org का पत्रकार हूँ। तथ्यों को लिखने से मुझे कोई रोक नहीं सकता।नवाबों के शहर लखनऊ का हूँ इसलिए बुलंद आवाज़ भी उठाता हूँ तो बड़े एहतराम से....