उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हो चूका है. लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों का सरकारी बंगलों से मोह समाप्त होने का नाम नही ले रहा है. ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी बंगले खाली न किये जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार से भी जवाब तलब किया है.
6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने का दिया गया आदेश-
- पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी बंगला खाली न किये जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब माँगा है.
- बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी बंगले खाली न किये जाने के मामले को लेकर लोक प्रहरी NGO की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.
- याचिका पर सुनवाई करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से इस बात का जवाब माँगा है.
- इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का भी आदेश भी दिया है.
इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिया गया बंगला खली करने का आदेश-
- उत्तर प्रदेशके पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी बंगले खली ना जाने पर SC ने सरकार से जवाब माँगा है.
- सुप्रीम कोर्ट ने 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली का आदेश दिया है.
- इन 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों में एनडी तिवारी, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और रामनरेश यादव के नाम शामिल हैं.
- बता दें कि ये सभी बंगले राजधानी लखनऊ में स्थित हैं.
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Mohammad Zahid
मैं @uttarpradesh.org का पत्रकार हूँ। तथ्यों को लिखने से मुझे कोई रोक नहीं सकता।नवाबों के शहर लखनऊ का हूँ इसलिए बुलंद आवाज़ भी उठाता हूँ तो बड़े एहतराम से....