समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आमज के खिलाफ दाखिल एक याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक नीति वह दखल नहीं दे सकता है। इसके साथ ही आजम के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी है।
आजम खान को अध्यक्ष पद से हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- कैबिनेट मंत्री आजम खान को यूपी जल निगम अध्यक्ष पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी।
- याचिकाकर्ता रामसेवक शुक्ला ने आरोप लगाया था कि आजम इस पद पर जबरन बने हुए हैं।
- याचिका में कहा गया कि कानून के मुताबिक अध्यक्ष पर उनका कार्यकाल मार्च 2015 में पूरा हो चुका है।
- ऐसे में उन्हें इस पद से हटाने की मांग की गई।
- लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्ताक्षेत करने से इंकार कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रशासनिक नीति के मामले में दखल नहीं दे सकता।
- इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली।
- बता दें कि याचिकाकर्ता ने इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खां के खिलाफ याचिका दायर की थी।
- लेकिन हाईकोट ने आजम खान के पक्ष में अपना फैसला दिया था।
- जिसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
- जहां शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को ही सही बताया।
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