सुप्रीम कोर्ट ने सपा के कैबिनेट मंत्री आजम खान से बुलंदशहर गैंगरेप पर दिए गए बयान के लिए हलफनामा दायर कर माफी मांगने को कहा था, जिसपर आज़म खान बिना शर्त तैयार हो गए थे. आज़म खान ने गैंगरेप के बाद ने विवादित बयान दिया था. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा के बेंच पर आज बुलंदशहर गैंगरेप केस की सुनवाई हुई.
माफीनामे में इस्तेमाल भाषा पर कोर्ट ने जताई आपत्ति:
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आजम खान बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया था.
- आज़म खान के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा था कि आज़म खान माफी मांगने को तैयार हैं
- कोर्ट ने कहा था कि रेप जैसे अपराधों पर नेताओं द्वारा गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बयानबाजी करना ठीक नहीं है.
- बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गैर-जिम्मेदाराना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान को लताड़ा था.
- लेकिन आज दायर किये हलफनामे में प्रयुक्त भाषा को सही नहीं मानते हुए कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया.
- कोर्ट ने कहा कि माफीनामा आत्मचिंतन और मंथन का विषय है.
- इसमें औपचारिकता पूरी करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कोर्ट को मान्य नही है.
- कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 दिसंबर तय की गई.
- जबकि 12 दिसंबर तक पुन: हलफनामा दायर करने के लिए आज़म खान को निर्देश दिया है.
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Kamal Tiwari
Journalist @weuttarpradesh cover political happenings, administrative activities. Blogger, book reader, cricket Lover. Team work makes the dream work.