भले ही भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की जनता को कानून का पाठ पढ़ा रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री कानून को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बरेली जिला का है। यहां नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में मंत्री रेलवे के कानून तोड़ते नजर आ रहे हैं।

बता दें कि शुक्रवार को नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना सीबीगंज के गांव खड़ौआ में कान्हा पशु आश्रय गृह का उद्घाटन करने गए थे। सुरेश खन्ना करीब एक घंटा 15 मिनट देरी से दोपहर 12.15 बजे पुलिस लाइन पहुंचे और यहीं से सीधे सीबीगंज के गांव खड़ौआ में बने कान्हा उपवन एवं पशु आश्रय गृह के लिए रवाना हो गए। जिस वक्त मंत्री का काफिला खड़ौआ पहुंचा, वहां रेलवे क्रॉसिंग बंद था। नगर विकास मंत्री को जल्दबाजी में देखकर उनके काफिले में मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अफसर क्रॉसिंग को खुलवाने की कोशिश करने लगे।

इसके बावजूद फाटक नहीं खुला तो नगर विकास मंत्री अपनी गाड़ी से उतर पड़े और नीचे झुककर क्रॉसिंग का एक बैरियर पार करके ट्रैक के पास आ गए। इसी बीच गेटमैन ने क्रॉसिंग खोल दिया। इसके बाद मंत्री नहीं उनके पीछे मेयर उमेश गौतम, नगर आयुक्त राजेश श्रीवास्तव समेत कई सरकारी अफसर भी क्रॉसिंग पार कर गए। मगर कुछ ही देर बाद जागर के डॉ. प्रदीप ने ट्वीट के जरिये यह मामला रेल मंत्री तक पहुंचा दिया। लखनऊ के वरिष्ठ मंडल संरक्षा आयुक्त ने इसे जांच के लिए मुरादाबाद मंडल को रेफर कर दिया है।

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]आकर्षक तरीके से सजा कान्हा उपवन[/penci_blockquote]
नगर निगम ने सीबीगंज के खड़ौआ गांव में सरकारी भूमि पर कान्हा उपवन व पशु आश्रम गृह का निर्माण करवाया है। वहां बेसहारा गोवंशीय को रखने के लिए तीन बड़े शेड बनाए गए हैं। दो तालाबों का निर्माण भी कराया गया है। पशुओं के लिए चारा और अन्य सामान रखने के लिए चार कवर्ड शेड बनाए हैं। कान्हा उपवन की सभी दीवारों को भगवान श्रीकृष्ण, राधा, गाय आदि की आकर्षक पेंटिंग बनाई है।

इसके साथ ही कुत्ताें को रखने के लिए अलग से शेड बनाया है। वहां कुत्ताें के बधियाकरण को ऑपरेशन थिएटर का निर्माण भी किया है। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना इसका उद्घाटन करने पहुंचे तो पूरे उपवन को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया। यह देख मंत्री भी गदगद दिखे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अभी 500 पशुओं को रखने के लिए मॉडल बनाया है, अधिक पशु होने पर उपवन के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाएगी।

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]रेलवे का बंद फाटक पार करने पर ये है दंड [/penci_blockquote]
रेलवे के नियमों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति सड़क यातायात के लिए बंद रेलवे फाटक के दोनों ओर फाटकों या अन्य किसी अवरोध को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे पांच साल की जेल हो सकती है। इसका रेलवे एक्ट की धारा 160 में प्रावधान है। इसी प्रकार रेलवे कर्मचारी को छोड़कर अन्य व्यक्ति यदि सड़क यातायात के लिए बंद समपार के दोनों ओर के फाटकों को खोल देता है तो, उसे तीन साल की जेल का प्रावधान है।

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