शिविर में बताए श्रमिको के अधिकार

हरदोई –

विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एवं सचिव / तहसीलदार नरेंद्र कुमार यादव के निर्देश पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तौकीर की उपस्तिथि में एवं लीगल एड क्लीनिक मोहम्मद शाज़ेब सिद्दीकी की अध्यक्षता में श्रमिको के अधिकार एवं शासन की लाभकारी योजनाओं के विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन शाहाबाद के ग्राम हर्रई में किया गया। लीगल एड क्लीनिक मोहम्मद शाजेब सिद्दीकी ने बताया हमारे संविधान में मजदूर को सम्मानजनक काम और मजदूरी देने के साथ साथ कानून ने संरक्षण दिया है। काम का अधिकार और पूरी मजदूरी देने का प्रावधान कर शोषण से बचाने के लिए अलग से ही श्रम विधि का गठन कर शोषणकर्ता को दंड का प्रावधान भी किया गया है। अब कोई भी नियोक्ता या ठेकेदार, फैक्टरी, कारखाना मालिक उनका शेाषण नहीं कर सकता। कानून में असंगठित क्षेत्र में इनको शोषण से बचाने के लिए भी उपाय किए गए हैं। पी एल वी योगेंद्र कुमार गुप्ता ने काम के दौरान दुर्घटना या श्रमिक की मृत्यु पर क्षतिपूर्ति देने, श्रमिकों की महिलाओं बच्चों को मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ के संबंध में बताया। पीएलवी कपिल गुप्ता ने श्रमिकों की दयनीय स्थिति, उन्हें प्राप्त कानूनी अधिकारों एवं बाल श्रमिक निषेध काननू पर रोशनी डाली। इस विधिक जागरूकता शिविर में लीगल एड क्लीनिक सर्वेश कुमार पी एल वी सूरज अग्निहोत्री एवं ग्रामवासी आदि लोग मौजूद रहे।

Report – Hariamol

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