तीन दरिंदो को फांसी की सजा — बुलंदशहर

यूपी बुलंदशहर के पास्को कोर्ट ने 2018 में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए इंटर की राह चलती छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या किए जाने के मामले में गैर समुदाय के तीन युवकों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा मुकर्रर की है। सजा सुनाए जाने के बाद जहां छात्रा के परिजन अब दोषियों को फांसी पर लटकता देखने की बात कह रहे हैं वही न्यायालय पर इंसाफ दिए जाने पर संतोष जता रहे है।
वी ओ 1:- बुलंदशहर के सत्र न्यायालय परिसर , जहाँ गैर सम्प्रदाय के जुल्फिकार, इजराइल उर्फ मालानी, दिलशाद को 2018 में इंटर की ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही नाबालिग छात्रा का आल्टो कर से अपहरण कर चलती कार में गैंग रेप करने के बाद हत्या करने का दोषी पाया गया है। तीनो दरिदों को बुलंदशहर की पोस्को कोर्ट ने दोषी पाए जाने के बाद फाँसी की सजा मुकर्रर कर दी है।
फाँसी की सजा भले ही 2 साल बाद सुनायी गयी, मगर छात्रा के परिजन फाँसी पर भी छात्रा के गुनहगारों को लटकता देखना चाहते हैं ।
बता दें कि 2018 में जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था तो पुलिस के समक्ष आरोपियों ने कबूल किया था कि न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए सड़क चलते छात्रा को अकेला देख कोतवाली देहात से महज 200 कदम की दूरी पर ही अपहरण कर लिया था और अचानक पर छात्रा के साथ चलती कार में दरिंदगी की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह सामान्य घटना नहीं है। अगर पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलने वाली बेटियों की हिफाज़त नहीं कि गई तो सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का कोई मायने नहीं रह जायेगा।

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