अब आपको नगर निगम को कूड़ा ले जाने के लिए अधिक रुपए अदा करने होंगे। इस बाबत संशोधित यूजर चार्ज लागू कर दिये गए हैं। नगर निगम की ओर से इस पर मुहर लगा दी गई। इसमें भवन, दुकान, बाजार सहित सभी के लिए दरों का निर्धारण किया गया है।

ये भी पढ़ें :नगर निगम के इस तालाब पर एलडीए करा रहा अवैध निर्माण!

निर्धारित दरें पांच वर्ष पुरानी हैं

  • निगम की परिधि में आने वाले प्रत्येक इकाई से डोर टू डोर कूड़ा एकत्र करने की जो दरें हैं वो पांच वर्ष पुरानी हैं।
  • ये दरें उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 573 क (दो) के अंतर्गत यूजर चार्ज में आती हैं।
  • निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक 29 दिसंबर 2012 में पारित संख्या 38 द्वारा स्वीकृत की गई थी।
  • यूजर चार्ज वसूलने वाली कन्सेशनायर फर्म ने बताया कि भवन, दुकान से निकलने वाले कूड़े की मात्रा अधिक है।

ये भी पढ़ें :मापदंडों को पूरा करने के लिए नगर निगम करेगा ये काम

  • ऐसी स्थिति में नगर निगम ने निर्धारित दरें अव्यवहारिक प्रतीत हो रही हैं।
  • इन श्रेणियों के लिए पूर्व प्रस्ताव में दर निर्धारित नहीं की जा सकी।
  • इस वजह से अनेक इकाइयों से यूजर चार्ज वसूलने में कठिनाई हो रही है।
  • कन्सेशनायर को भुगतान किये जाने वाले टिपिंग फीस में वृद्धि हो गई है।
  • इस वजह से यूजर चार्ज में संशोधन जरूरी है।
  • नगर आयुक्त उदयराज सिंह व अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव ने संशोधित दरों को स्वीकृति दी है।
  • यह दरें महज कूड़ा उठान के लिए हैं। इसमें झाडू, नाली व टायलेट की सफाई आदि शामिल नहीं है।
  • इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकते पाये जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें :नगर निगम खुद खाली कराए तालाब की जमीन

ये होंगे यूजर चार्ज

श्रेणियों का विवरण                    चार्ज

  • एक कमरे वाले, कच्चे मकान – 40 रुपए,
  • 50 वर्ग मी. तक के मकान – 50 रुपए
  • 50 वर्ग मी. से अधिक भवन – 100 रुपए
  • ठेले, गुमटी व स्टाल आदि – 100 रुपए
  • मोबाइल ईटेबल वैन आदि – 200 रुपए
  • कपड़े व जूते आदि दुकानें – 100 रुपए
  • प्राइवेट पैक्टिशनर्स कार्यालय – 100 रुपए
  • वाइन शॉप, मॉडल शॉप – 200 रुपए
  • सेनेटरी, हेयर डे्रसर की दुकानें – 200 रुपए
  • 10 वर्ग मी. मिठाई की दुकान – 300 रुपए
  • 11 से 20 वर्ग मी. की दुकान – 500 रुपए
  • 20  से 50 वर्ग मी. की दुकान – 1000 रुपए
  • पेट्रोल पंप –  1000 रुपए

स्कूलों के इस प्रकार होंगे चार्ज

  • प्ले ग्रुप, प्राइमरी स्कूल – 500 रुपए
  • प्राइमरी से हाईस्कूल – 1000 रुपए
  • इंटरमीडिएट तक – 2000 रुपए
  • डिग्री कॉलेज व विवि – 3000 रुपए
  • शैक्षिक संस्थान की कैन्टीन – 1000 रुपए
  • शैक्षिक संस्थान के हॉस्टल -25 रुपए प्रति कमरा
  • सभी कोचिंग संस्थान – 200 रुपए
अन्य संस्थानों के चार्ज
  • प्रिंटिंग प्रेस, बैंक – 1000 रुपए
  • ऑडीटोरियम, सिनेमाघर – 1500 रुपए
  • 500 वर्ग मी. तक मैरिज हॉल- 5000 रुपए
  • 500 से 1000 वर्ग मी. के मैरिज हॉल- 7000 रुपए
  • एक से 10 बेड के हॉस्पिटल – 1000 रुपए
  • 11 से 20 बेड के हॉस्पिटल – 1500 रुपए
  • 21 से 30 बेड तक के हॉस्पिटल – 2000 रुपए
  • 30 से 40 बेड तक के हॉस्पिटल – 2500 रुपए
  • क्लब – 3000 रुपए
  • बस स्टेशन – 1604 प्रति मी. टन
  • एयरपोर्ट – 1604 प्रति मी. टन
  • हॉॅटल, शापिंग मॉल – 1604 प्रति मी. टन
  • 100 वर्ग मी. तक कंपनी व ऑफिस – 1000 रुपए
  • 101 से 200 वर्ग मी. तक कंपनी – 2000 रुपए
  • फैक्ट्री व कारखाना 50 वर्ग मी. तक – 1000  रुपए
  • मेला व प्रदर्शनी 4 वर्ग मी. तक – 20 रुपए प्रतिदिन
  • मेला व प्रदर्शनी 4 वर्ग मी. से ऊपर – 30 रुपए प्रतिदिन
  • केवल शरबत वाले भंडारे, लंगर- 100 रुपए प्रतिदिन
  • बूंदी का प्रसाद होने वाले भंडारे – 200 रुपए प्रतिदिन
  • भोजन वितरण वाले भंडारे- 500 रुपए प्रतिदिन
  • फुटकर दुकानदार 4 वर्ग मी. तक – 200 रुपए
  • फुटकर दुकानदार 4 वर्ग मीट से ऊपर – 300 रुपए
  • साप्ताहिक बाजार में ठेला व स्थिर 4 वर्ग मी.- 20 रुपए प्रतिदिन
  • बाजार में चार वर्ग मी. से बड़ी दुकान – 30 रुपए प्रतिदिन
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें