आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को धमकाने के मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने उनकी आवाज के सैंपल लेने का आदेश दिया है। लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में यूपी पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया जिसमें मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट दी गई थी।
- इस रिपोर्ट में पुलिस ने कहा था कि मुलायम सिंह के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।
- कोर्ट ने लखनऊ पुलिस को इस प्रकरण की नये सिरे से जांच करने का आदेश भी दिया है।
- पुलिस ने इस मामले में जांच करने के बाद मामला खत्म करने की फाइनल रिपोर्ट बनाई थी।
- अब कोर्ट का फैसला आने के बाद फिलहाल मुलायम सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रहीं हैं।
- अमिताभ ठाकुर ने FIR के साथ मुलायम सिंह के साथ कथित फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग भी पेश की थी।
आईपीएस अमिताभ ठाकुर आज मना रहें हैं ‘मुलायम धमकी दिवस’।
क्या है मामलाः
- अमिताभ ठाकुर ने 11 जुलाई 2015 को हजरतगंज कोतवाली में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धमकाने का मामला दर्ज कराया था।
- अमिताभ ने सपा सुप्रीमों पर आरोप लगाया गया था कि मुलायम ने उनको फोन पर धमकी दी थी।
- सीजेएम कोर्ट ने मुलायम सिंह के फोन पर धमकी देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है।
- याचिका दाखिल करने वाले अमिताभ ठाकुर ने नए सिरे से जांच की मांग की थी।
- आईपीएस अफसर ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की आवाज के नमूने का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए।
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