मंगलवार 22 अगस्त को देश के उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन तलाक़ को असंवैधानिक करार दे दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ मामले पर छः महीने तक बैन भी लगाया है. लेकिन कोर्ट के इस फैसले से बौखलाए कुछ लोग अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताज़ा मामला यूपी के बरेली का है जहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बौखलाए हुए एक शौहर ने अपनी पत्नी को तीन तलाक़ दे दिया.

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पीड़िता ने ससुरालियों पर लगाया भूखा प्यासा रखने का आरोप-

  • सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर छः महीने तक बैन भी लगाया है.
  • ये फैसला कोर्ट ने मंगलवार 22 अगस्त को सुनाया था.
  • लेकिन कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद ही बरेली में एक पति ने 22 अगस्त की शाम को अपनी पत्नी को तलाक देकर घर से निकाल दिया.

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  • जिसके बाद पीड़िता ने ससुरालियों पर उत्पीड़न व भूखा प्यासा रखने का आरोप लगाया है.
  • साथ ही उसने अपने शौहर व ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है.
  • ये मामला शेरगढ़ थानक्षेत्र के सरपुरा गांव का है.

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मेरठ में भी तीन तलाक देने पर दर्ज हुआ मुकदमा-

  • मेरठ जनपद के सरधना थाना क्षेत्र के कस्बे में बुधवार 23 अगस्त को सिराज खान ने अपनी पत्नी अर्शी निदा को भरी पंचायत के सामने ‘तलाक-तलाक-तलाक’ कहते हुए खुद से अलग कर दिया.

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  • यही नही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुहाई देने पर सिराज ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट को अपशब्द कहते थे.
  • जिसके बाद पत्नी की शिकायत पर सरधना पुलिस ने मामले में सिराज और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज की है.

सिराज और उसके परिवार के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज FIR-

  • सिराज खान ने अपनी पत्नी अर्शी निदा को कल भरी पंचायत तीन तलाक़ दे दिया था.
  • अर्शी निदा का निकाह 6 सालों पहले सिराज खान से हुए था.
  • इस बीच इनके तीन बच्चे भी हुए.
  • पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे है.

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  • इस दौरान तीसरी बेटी के जन्म के बाद सिराज खान ने उससे कार की डिमांड की थी.
  • इस मामले में को लेकर अर्शी निदा के परिजन अपने दामाद को समझाने भी पहुंचे थे.
  • लेकिन पूरे मोहल्ले के सामने गुस्से में आकर सिराज ने अपनी पत्नी को जुबानी तलाक दे दिया.

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  • जिसके बाद आज पुलिस ने अर्शी निदा की शिकायत पर उसके पति, नन्द और सास-ससुर एवं कुछ अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की है.
  • ये FIR आईपीसी की धारा 498/1,323,504,506 एवं दहेज़ अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई है.
  • इस दौरान पुलिस ने सिराज को गिरफ्तार भी कर लिया है.

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