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इन कारणों से रद्द हुई उमाशंकर की सदस्यता !

uma shankar singh

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने जनपद बलिया की रसड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक उमा शंकर सिंह की सदस्यता समाप्ति का आदेश दिया है. बता दें कि चुनाव आयोग से उमा शंकर सिंह की राज्य विधानसभा की सदस्यता के संबंध में 10 जनवरी, 2017 को प्राप्त अभिमत के आधार पर राज्यपाल ने उमा शंकर सिंह की सदस्यता रद्द की है. सदस्यता रद्द कने के लिए राज्यपाल ने ‘‘भारत का संविधान’’ के अनुच्छेद 192(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री उमा शंकर सिंह का विधायक निर्वाचित होने की तिथि 6 मार्च, 2012 से विधान सभा की सदस्यता समाप्ति का निर्णय पारित किया है.

जांच में दोषी पाए गए थे उमाशंकर सिंह

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