उन्नाव: जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं क्रय केन्द्र से सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि धान की खरीद में बिचैलियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, शिकायत आने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

धान क्रय सत्र प्रारंभ ।

जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने धान क्रय की पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव के समस्त किसानो का अह्वान किया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के तहत कुल 30 धान क्रय केंद्रों का अनुमोदन हुआ है एवं दिनांक 15 अक्टूबर 2020 से धान क्रय सत्र प्रारंभ हो गया है, जो 28 फरवरी 2021 तक संचालित रहेगा।

इस वर्ष ओ0टी0पी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था।

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की बिक्री हेतु कृषक खाद्य विपणन विभाग के विभागीय पोर्टल बिेण्नचण्हवअण्पद पर अपना पंजीकरण स्वयं अथवा किसी भी जन सेवा केंद्र अथवा साइबर कैफे के माध्यम से करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष ओ0टी0पी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए किसान बंधु पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित करें, जिससे एस0एम0एस0 द्वारा प्रेषित ओ0टी0पी0 को भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके।

इन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी किसान अपना पंजीकरण आवेदन लाॅक अवश्य करा लें, क्योंकि जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कृषक अपनी खतौनी में अंकित नाम को पंजीकरण में सही-सही दर्ज कराएं। नाम में भिन्नता की स्थिति में तथा 100 कुंतल से अधिक धान विक्रय हेतु सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी स्तर से ऑनलाइन सत्यापन कराया जाएगा साथ ही जो किसान रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेहूं विक्रय हेतु अपना पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु पंजीकरण प्रपत्र को अपडेट/ यथावश्यक संशोधन करा कर उसे लॉक कराना होगा। सरकार द्वारा कृषकों को उनकी उपज का पूर्ण दाम दिलाने एवं बिचैलियों को क्रय केंद्रों से दूर रखने हेतु पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी किसान भाई अपना धान सुखाकर एवं साफ कर क्रय केंद्रों पर लेकर जाएं तथा शासन द्वारा निर्धारित मूल्य रुपए 1868/- प्रति कु0 धान काॅमन एवं रुपए 1888/- प्रति कु0 धान ग्रेड-ए का लाभ प्राप्त करें। धान के मूल्य का भुगतान संबंधित किसानों के खाते में 72 घंटे के अंदर किया जाएगा। शासन द्वारा सप्ताह के 2 दिन (मंगलवार एवं शुक्रवार) लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह महिला कृषकों को धान विक्रय में सरकारी क्रय केंद्रों पर वरीयता दी जाएगी।

महिला कृषकों को मिली  सुविधा।

महिला कृषकों के आने पर उन्हें टोकन नहीं लेना होगा एवं प्राथमिक आधार पर उनका धान क्रय किया जाएगा। धान क्रय केंद्र रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य सभी कार्य दिवसों में सुबह 9ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक खुले रहेंगे। धान विक्रय में किसी तरह की असुविधा होने पर कृषक भाई कंट्रोल रूम नंबर 0515-826022 जिला खाद्य वितरण अधिकारियों के मोबाइल नंबर- 7839565142, 9919865525 एवं संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धान क्रय केंद्रों पर लगे बैंनरों पर यह सभी संपर्क नंबर अंकित है।

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें