• प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लिए प्रदेश में लगने वाले उद्योगों को कई तरह की सहूलियतें देने की तैयारी कर रही है।
  • इसी क्रम में राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि प्रदेश में उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से निर्धारित अवधि में कराया जाये।
  • मुख्य सचिव ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित किया जाना चाहिए।
  • नई एवं पायनियर औद्योगिक इकाइयों के लिये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट दिलाने हेतु स्पष्ट नियमावली 15 दिवस के अन्दर तैयार की जायेगी। और राजस्व विभाग खतौनी में क्रेता का नाम भी अवश्य दर्ज  किया जाएगा।
  • उन्होंने कहा कि राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अन्तर्गत इकाई को छूट दिये जाने के सम्बन्ध में एक माह में नियमानुसर कार्यवाही कर अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
  • विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में प्रोसेसिंग क्षेत्र को भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट दिलाये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही आगामी 15 दिन में करने के निर्देश दिए गए।
  • मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि नई एवं पायनियर औद्योगिक इकाइयों के लिये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट दिलाने हेतु स्पष्ट नियमावली 15 दिवस के अन्दर तैयार की जाये।
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