सूबे में सड़क हादसों में होने वाली मौतों को देखते हुए अब दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। गुरूवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, और इसी हफ्ते इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है। आदेश जारी होते ही पूरे प्रदेश में यह नया नियम लागू हो जाएगा।

अब यूपी में दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-18 में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब मोटरसाइकिल, मोपेड व स्कूटर की पिछली सीटों पर बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा। अब तक सिर्फ वाहन चलाने वाला व्यक्ति ही हेलमेट पहनता है। हालांकि इस प्रस्ताव में पगड़ी बांधने वाले लोगों को इस नियम से छूट दी गई है।

सूबे में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या नियंत्रित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोपहिया वाहनों के पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया था जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी कर दिया है।

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