राजधानी में प्राइवेट अपार्टमेंट्स से जुड़ी आवंटियों का समस्याओं का निराकरण अब लखनऊ विकास प्राधिकरण में होगा। इसके लिए यहां अधिकारी को नामित कर दिया गया है। अपार्टमेंट्स के आवंटी उनके समक्ष अपनी शिकायत कर सकते हैं। यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट 2010 के तहत बिल्डर पर कार्रवाई होगी।

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एलडीए में अधिकारी किये गए नामित

  • दरअसल, राजधानी में तेजी से बड़े शहरों की तरह अपार्टमेंट्स का चलन बढ़ा है।
  • वर्तमान में राजधानी में बड़ी संख्या में बिल्डर ने सैकड़ों अपार्टमेंट्स खड़े कर उन्हें लोगों को बेच दिया है।
  • लेकिन, ब्रोशर के मुकाबले वहां सेवाओं में खासी कमी पायी जाती है।
  • लिहाजा आवंटी परेशान होते हैं। इस दौरान अपाटमेंट्स में आवंटियों द्वारा वेलफेयर एसोसिएशन का भी गठन किया गया है।
  • ऐसी एसोसिएशन एलडीए में अपार्टमेंट्स से जुड़ी आम समस्याओं की शिकायत एलडीए में कर सकते हैं।

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  • एलडीए में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डीएम कटिहार को इसके लिए नामित किया गया है।
  • उन्होंने बताया कि पानी न आना, बिजली की सप्लाई न होना जैसी आवंटियों से जुड़ी सभी समस्याओं के लोग यहां आ सकते हैं।
  • इसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए परीक्षण के बाद संबंधित बिल्डर को पत्र लिखा जाएगा।
  • उन्होंने उदाहरण स्वरूप बताया कि वर्तमान में उनके समक्ष रोहतास इन्क्लेव व पाश्र्वनाथ अपार्टमेंट, विभूति खंड से जुड़ी समस्याएं आई हैं।
  • इन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए यूपी अपार्टमेंटस 2010 में आस्तित्व में आया है।
  • इसी के अधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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