उत्तर प्रदेश के संभल में महिला के साथ हुए रेप और फिर हत्या के मामले अभी भी दोषी फरार हैं. छानबीन में मालूम हुआ है कि महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले लोग उसके रिश्तेदार ही हैं. जिनमें से दो आरोपियों को पकड़ लिया गया है. बाकी आरोपी अभी फरार हैं.

वहीँ महिला द्वारा 100 नंबर पर कॉल करने में पाया गया कि उसपर कॉल नहीं आया था.

आरोप है कि आरोपियों ने महिला के साथ गैंगरेप करने के बाद एक मंदिर की यज्ञशाला में जिंदा जला दिया. महिला के घर के पास ही मंदिर था जहां इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया. 

100 नंबर पर कोई कॉल नहीं था:

महिला के पति ने अपने बयान में बताया था कि पांच लोगों ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया और फिर पास के मंदिर में ले जाकर उसे यज्ञकुंड में जिंदा जला दिया. उसने यह भी कहा था कि महिला ने 100 नंबर डायल किया था लेकिन उसका फोन नहीं उठाया गया. जाँच के लिए पहुंची पुलिस टीम ने घटना स्थल का दौरा किया. एडीजी प्रेम प्रकाश ने डायल 100 मामले में कहा कि ‘हमने पीड़ित की कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड और साथ ही लखनऊ में मौजूद डायल 100 के कंट्रोल रूम रिकॉर्ड को चेक किया है. 100 नंबर पर कोई कॉल नहीं था. शायद महिला ने प्रयास किया होगा,लेकिन नेटवर्क समस्या के चलते उसके कॉल नहीं लग पाया होगा. इसके अलावा फरेंसिक टीम जांच में जुटी है। फरेंसिक टीम यह भी जांच कर रही है कि क्या महिला को जिंदा जलाने से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था?’

महिला के रिश्तेदार ही है आरोपी:

घटना स्थल की पड़ताल करने पहुंची पुलिस ने पाया कि रेप करने वाले महिला के रिश्तेदार ही है. और उसी गाँव के रहने वाले हैं. राजपुरा के एसएचओ वरुण कुमार ने कहा, ‘जांच के दौरान यह पता चला कि पांच आरोपियों में से एक महावीर महिला के पति का दूर का रिश्तेदार है. वहीं बाकी के चार भी रिश्तेदार ही हैं. हम रिश्तेदारों के घरों में दबिश दे रहे हैं लेकिन आरोपियों का पकड़ा जाना अभी बाकी है.’

इन पांच आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस ने जांच के लिए तीन टीमों के साथ मामले की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी को पकड़ पाने में सफलता हाथ नहीं लगी है. एडीजी की नाराजगी पर संभल पुलिस हुई सक्रिय, दो आरोपी गिरफ्तार हो गए न हैं वहीँ तीन अभी फरार चल रहे हैं.

देर रात्रि एडीजी और आईजी ने घटना स्थल का दौरा किया था,कुछ ही देर में PC कर पुलिस अधीक्षक करंगे खुलासा.

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

राजपुरा थाना के इन्स्पेक्टर अरुण कुमार ने बताया, ‘आईपीसी की धारा 376D (गैंगरेप), 302 (मर्डर), 201 (जुर्म के सबूतों को मिटाना), 147 (दंगों के लिए सजा) और 149 के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अभियुक्तों की पहचान आराम सिंह, महावीर, चरण सिंह, गुल्लू और कुमरपाल के रूप में हुई है। पांचो अभियुक्त भी उसी गांव से हैं, जिसमें महिला रहती थी और आरोप है कि वे बीते कुछ महीनों से महिला को परेशान कर रहे थे।’

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